राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। यह लाभ उन कर्मियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हुए हैं या उससे न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी की है।
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वित्त मंत्रालय के अनुसार, एनपीएस खाताधारक या उनके जीवनसाथी यूपीएस
के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। यह पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के
अतिरिक्त होगा। ऐसे कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी द्वारा दावा करने की अंतिम तारीख
30 जून, 2025 है।
ये लाभ मिलेंगे
योजना के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले
सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण की गई छह महीने की सेवा के लिए अंतिम मूल
वेतन और उस पर महंगाई भत्ते (डीए) के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
क्या है यूपीएस
वित्त मंत्रालय ने जनवरी में यूपीएस को
अधिसूचित किया था,
जो सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती
है।
अधिसूचना के अनुसार, पूरी तरह सुनिश्चित भुगतान की दर
सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी।
ये फॉर्म भरने होंगे
सेवानिवृत्त कर्मी : यूपीएस में शामिल होने के लिए उन्हें
केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बी 2 जमा करना होगा।
मृत्यु होने पर : कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, पति या पत्नी को केवाईसी दस्तावेजों के
साथ फॉर्म बी 6 जमा करना होगा।
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन: वेबसाइट (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html)
पर जाएं। वहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम
मेनू के अंतर्गत 'एनपीएस टू यूपीएस माइग्रेशन' पर क्लिक करें।
ऑफलाइन: पात्र कर्मी को अपने ऑफिस (जैसे डीडीओ या पीएओ) या संबंधित नोडल कार्यालय में प्रक्रिया से जुड़ा फॉर्म जमा करना होगा।
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