शासनादेश – उत्तर प्रदेश में नये स्थापित किये गए चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज तथा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर पुनर्योजित किये जाने के संबंध में शासनादेश

शासनादेश – उत्तर प्रदेश में नये स्थापित किये गए चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज तथा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर पुनर्योजित किये जाने के संबंध में शासनादेश


शासनादेश उत्तर प्रदेश में नये स्थापित किये गए चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज तथा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर पुनर्योजित किये जाने के संबंध में शासनादेश

शासनादेश संख्या : 32/2020/1418/71-4-2020

शासनादेश दिनांक : 01-10-2020

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा दिनांक : 01-10-2020 को उत्तर प्रदेश में नये स्थापित किये गए चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज तथा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर पुनर्योजित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या : 32/2020/1418/71-4-2020 शासनादेश दिनांक : 01-10-2020 जारी किया गया है.

जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में नये स्थापित किये गए चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज तथा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं से सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर पुनर्योजित किये जाने के संबंध में शासनादेश की व्यवस्था की गयी है.

 

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