सरकार ने Leave Travel Concession - LTC Cash Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) के नियमों में की ढील, सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को अब और होगा फायदा - 7th Pay Commission Latest News in Hindi
केंद्र सरकार (Central
Government) ने दीपावली त्योहार से
पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को Leave Travel
Concession - LTC Cash Voucher Scheme (कैश वाउचर
योजना) के रूप में दीपावली का उपहार दिया हैं.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Union
Ministry of Finance) ने Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) की
शुरुआत 12 अक्टूबर 2020 से की थी.
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Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ
सरकारी कर्मचारी (Government
Employee) अधिक से अधिक ले सकें
इसलिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry of Finance) के व्यय विभाग
(Expenditure Department) ने Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) के नियमों
में कुछ ढील प्रदान की हैं.
नए नियमों के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को अधिक लाभ
मिलेगा.
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry of Finance) के व्यय विभाग (Expenditure
Department) ने जानकारी दी कि पहले Leave Travel Concession – LTC का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को अनिवार्य
रूप से यात्रा करनी पड़ती थी एवं उस यात्रा का बिल जमा करना होता था. Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) के
संशोधित नियमों के तहत अब कर्मचारी को यात्रा करना अनिवार्य नहीं हैं.
Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ
लेने के लिए अब कर्मचारी की पत्नी, बच्चे, माता –पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य के नाम से भी खरीदारी कर सकते हैं. Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ
लेने के लिए कर्मचारी के परिवार के वही सदस्य मान्य होंगे जिनका नाम कर्मचारी के Service Record में दर्ज होगा.
Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ
लेने के लिए कर्मचारी जो भी खरीदारी करता हैं
एवं Service लेता हैं उसकी दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के बाद की Goods and
Services Tax - GST Invoice अनिवार्य रूप
से प्रस्तुत करना होगा.
Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ
लेने के लिए कर्मचारी चाहे तो Equated
Monthly Installment (EMI) पर भी खरीदारी
एवं Service ले सकता हैं.
यदि किसी कर्मचारी ने 12 अक्टूबर 2020 से पूर्व Leave Travel
Concession - LTC Cash Voucher Scheme (कैश वाउचर
योजना) का लाभ नहीं लिया हैं तो वह कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 के बाद 12 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा Goods and
Services Tax - GST Slab में आने वाली
वस्तु की खरीदारी एवं Service ले सकता हैं.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Union
Ministry of Finance) के व्यय विभाग (Expenditure Department) ने जानकारी दी कि Leave Travel Concession - LTC Cash Voucher
Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ 31 मार्च 2021 तक ही मिलेगा.
Leave Travel Concession - LTC Cash Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) की अनिवार्य शर्तें
Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) का लाभ
लेने के लिए कर्मचारी को 12 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा Goods and
Services Tax - GST Slab में आने वाली
वस्तु की खरीदारी एवं Service लेनी पड़ेगी.
Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) के
अंतर्गत कर्मचारी जो भी खरीदारी करता हैं एवं Service लेता हैं उसकी दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के बाद की Goods and
Services Tax - GST Invoice अनिवार्य रूप
से प्रस्तुत करना होगा.
Leave Travel Concession - LTC Cash
Voucher Scheme (कैश वाउचर योजना) के
अंतर्गत कर्मचारी जो भी खरीदारी करता हैं
एवं Service लेता हैं उसका Payment (भुगतान) Digital Mode अथवा Online Mode, Check, Debit
Card, Credit Card एवं Demand Draft द्वारा करना होगा.
Cash (नक़द) रूप में किये गए Payment (भुगतान) पर Leave Travel
Concession - LTC Cash Voucher Scheme (कैश वाउचर
योजना) का लाभ नहीं मिल सकेगा.
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