National Pension System (NPS) को आमतौर पर retirement planning के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा Tax Saving भी है।
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NPS में निवेश करने वालों को अलग-अलग स्तर
पर टैक्स लाभ मिल सकता है,
जिसे कई विशेषज्ञ Triple
Tax Advantage के तौर पर बताते हैं।
पहला टैक्स लाभ: निवेश पर छूट
NPS में कर्मचारी के योगदान पर आयकर नियमों
के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स लाभ मिलता है।
नियोक्ता के योगदान पर भी निर्धारित
सीमा तक deduction
का प्रावधान है। इससे taxable
income कम करने में मदद मिल सकती है।
दूसरा लाभ: निवेश के दौरान टैक्स बचत
NPS में जमा राशि को अलग-अलग Asset
Classes में निवेश किया जाता है। निवेश के दौरान होने वाले बदलावों या Portfolio
Rebalancing को लेकर सामान्यतः हर बदलाव पर तत्काल capital
gains tax लागू नहीं होता। इससे लंबे समय तक Retirement Corpus तैयार करने में सुविधा मिलती है।
तीसरा टैक्स लाभ: रिटायरमेंट पर
NPS से retirement के समय नियमों के अनुसार 60% तक corpus lump sum के रूप में निकाला जा सकता है, जबकि शेष राशि से annuity
खरीदी जाती है।
लागू आयकर नियमों के अनुसार eligible
lump-sum withdrawal पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। हालांकि annuity
से मिलने वाली pension
income पर सामान्य आयकर नियम लागू होते हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है NPS?
NPS का उद्देश्य केवल टैक्स बचाना नहीं, बल्कि लंबे समय में retirement
corpus तैयार करना है। नियमित निवेश, compounding और tax benefits मिलकर इसे long-term
retirement planning का उपयोगी विकल्प बना सकते हैं।
ध्यान दें: NPS के tax benefits आपकी tax regime, contribution
type और
लागू आयकर नियमों पर निर्भर करते हैं। निवेश से पहले मौजूदा नियमों की जांच करना
जरूरी है।

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