तीन दिन से कम मेडिकल अवकाश पर होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
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इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने कहा कि 01 दिन या बहुत कम समय की बीमारी के लिए
मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना सही नहीं है। छोटी बीमारी में हर कर्मचारी तुरंत
डॉक्टर के पास नहीं जाता। इसलिए ऐसे मामलों में मेडिकल
सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होना चाहिए।
कंपनी की अपील
कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम
कोर्ट में अपील की और कहा कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कर्मचारी
छुट्टी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
छोटी बीमारी में मेडिकल सर्टिफिकेट
मांगना व्यावहारिक नहीं है। इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी
होगी।
ट्रिब्यूनल का फैसला सही है। इसलिए कंपनी की अपील खारिज कर दी गई।


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