वित्त मंत्रालय ने नए आयकर विधेयक में अग्रिम आयकर की कम अदायगी पर ब्याज वसूली संबंधी प्रावधान को लेकर एक सुधार अधिसूचना जारी की है.
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इस अधिसूचना में निर्धारित तारीख तक
अग्रिम आयकर की कम अदायगी करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की वसूली का प्रावधान किया
गया है।
इस प्रावधान को आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप बना
दिया गया है। मौजूदा नियमों के तहत जिन करदाताओं पर 10000 रुपये या उससे अधिक का आयकर देय होता
है, उन्हें अग्रिम कर चार किस्तों में
चुकाना होता है।
इसके लिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च नियत होती हैं।
आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 में प्रावधान था कि अगर तिमाही की
नियत तिथि के अगले दिन ही अग्रिम आयकर राशि में कमी पूरी कर दी जाए तो एक माह का
एक प्रतिशत ब्याज ही लगेगा।
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